बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त
बिलासपुर : कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

राहुल गांधी को संसद के कामकाज में कोई रुचि नहीं........वे काम को बाधित करते
आखिर राजपाल यादव को जमानत मिल ही गई, जानिए कितने करोड़ जमा करने पड़े
Mahtari Vandan Yojana: इस जिले में महिलाओं को नहीं मिल रहा महतारी वंदन योजना का पैसा! निगम में की शिकायत
CG News: नई टीम के गठन के बाद बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक, संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर, CM साय भी हुए शामिल
एलएनसीटी विश्वविद्यालय प्रशासन की निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की प्रतिबद्धता
नौरादेही टाइगर रिजर्व में मिला मरा हुआ बाघ, दो दिन से एक ही जगह मिल रही थी लोकेशन