शुरु होगी नई व्यवस्था, अब गाड़ी बेचने पर भी नहीं बदलेगा ‘गाड़ी नंबर’
vehicle number plate: मध्यप्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित नंबर रिटेंशन सुविधा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस सुविधा के लागू होने के बाद दोपहिया और चारपहिया वाहन बेचने या स्क्रैप कराने पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के पास सुरक्षित रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मप्र परिवहन विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है। विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
क्या है नंबर रिटेंशन सुविधा
नंबर रिटेंशन का मतलब है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम पर सुरक्षित रख सकेगा, भले ही वह वाहन बेच दिया जाए या स्क्रैप कर दिया जाए। बाद में नया वाहन खरीदने पर वही नंबर फिर से अलॉट कराया जा सकेगा।
अभी क्या होता है
फिलहाल व्यवस्था यह है कि वाहन बेचने या स्क्रैप कराने के साथ ही उसका नंबर भी नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो जाता है या रद्द हो जाता है।
नंबर रिटेंशन लागू होने के बाद…
-वाहन बिकेगा, लेकिन नंबर विक्रेता के नाम सुरक्षित रहेगा।

विष्णुभोग चावल बना जीपीएम जिले का गौरव
रेल यात्रियों और मासूम बच्चों की सुरक्षा के प्रति जीआरपी की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण
नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान को प्रदेशभर में मिल रहा जनसमर्थन
अवैध लकड़ी परिवहन पर वन विकास निगम की बड़ी कार्रवाई
मल्हार में खुली छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा
विश्व कप के रण में मध्यप्रदेश का गौरव: हॉकी इंडिया की विश्व कप टीम में हॉकी अकादमी के एसोसिएट खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन
मध्यप्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई
स्वस्थ पशुधन, समृद्ध किसान: मुंगेली में 582 शिविरों से बदली पशुपालन की तस्वीर
बालोद में असर दिखा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
प्रत्येक विधानसभा में खुलेगी "कृषि यंत्र किराये की दुकान"