डीपी विप्र कॉलेज की स्वायत्तता पर विवाद, हाईकोर्ट ने कुलपति और कुलसचिव को भेजा नोटिस
बिलासपुर: डीपी विप्र स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर जारी विवाद ने एक नया कानूनी मोड़ ले लिया। कॉलेज प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद, अदालत ने कुलपति ए.डी.एन. वाजपेयी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी पक्षों से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
डीपी विप्र कॉलेज के ऑटोनॉमस समिति के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय ने अपनी स्वायत्तता को लेकर पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच में विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने महाविद्यालय के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके बावजूद कुलपति द्वारा अदालत के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। महाविद्यालय प्रबंधन ने इसे न्यायालय की गंभीर अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया।
सभी पक्षों से दो सप्ताह में मांगा जवाब
अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय की ओर से दायर याचिका में कुलपति ही नहीं, कुलसचिव एवं कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को भी इस कथित अवमानना का सहभागी और दोषी बताते हुए पार्टी बनाया गया है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह इन सभी के विरुद्ध अवमानना का दोष सिद्ध कर उचित दंड दे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्ट्या आदेशों की अवहेलना का संज्ञान लेते हुए याचिका को स्वीकार कर समस्त पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

आप भी हैं शॉर्ट टेम्पर्ड और छोटी-छोटी बात पर करते हैं रिएक्ट? चाणक्य की ये बातें सिखाएंगी कैसे करें इमोशन कंट्रोल
राशिफल 06 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरे हों कार्य: राज्यमंत्री गौर
तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में एसजीएसआईटीएस, इंदौर की "शासी निकाय की 129वीं" बैठक हुई
सिंगाजी ताप विद्युत गृह में आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
इंदौर में 9 से 13 जून तक होगा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
केरवा डैम के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण करें : जल संसाधन मंत्री सिलावट